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ऋषिकेश(हरीश तिवारी):
औषधि निर्माण संस्थान आईडीपीएल टाउनशिप में रहने वाले 724 परिवारों को उच्च न्यायालय नैनीताल में बड़ी राहत दी है। विद्वान न्यायाधीश पंकज पुरोहित ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया कि परिसर में रहने वाले 724 याचिका कर्ताओं को ऊर्जा निगम बिजली के कनेक्शन देगा। यह सभी लोग 45 दिन के भीतर प्रति याचिकाकर्ता 45000 रुपया बकाया बिल का जमा करेंगे।
आईडीपीएल के पूर्व कर्मचारी परिवारों की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए यहां रह रहे 724 परिवारों को बिजली के कनेक्शन देने का आग्रह किया गया था। इन 724 याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता डा. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने पैरवी की। ऊर्जा निगम के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि इन याचिकाकर्ताओं पर पिछले 15 माह का 3.18 करोड़ रुपया बकाया है।
इस मामले में विद्वान न्यायाधीश पंकज पुरोहित ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले पर बहस करते समय, यह बात सामने आई कि यदि याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा उपयोग की गई बिजली का संपूर्ण बकाया यूपीसीएल को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, तो यूपीसीएल याचिकाकर्ताओं को कनेक्शन देने पर विचार करेगा। प्रतिवादी-विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. पाटनी ने प्रतिवादी-विभाग यूपीसीएल से स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता स्पष्ट निर्देश पर एक प्रस्ताव के साथ आगे आए हैं, जो यूपीसीएल के लिए स्वीकार्य है कि यदि प्रत्येक याचिकाकर्ता पिछले 15 महीनों के लिए उपभोग की गई बिजली के लिए प्रतिवादी-यूपीसीएल को प्रति व्यक्ति रु 45,000/- की एकमुश्त राशि जमा करेगा, तो प्रतिवादी यूपीसीएल उन याचिकाकर्ताओं के प्रत्येक आवास में कनेक्शन प्रदान करेगा और नया बिजली मीटर लगाएगा। जिन्होंने 45,0000/- का भुगतान किया था और ये याचिकाकर्ता मीटर में दर्शाई गई रीडिंग के आधार पर मासिक आधार पर नियमित रूप से बिजली का शुल्क देंगे।  वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए कथन के मद्देनजर, उपरोक्त आवेदन संख्या 7/2023 और 11/2024 को स्वीकार किया जाता है। इन सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की संख्या 724 है। प्रतिवादी, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, प्रतिवादी-यूपीसीएल द्वारा दिए गए वचन पर, केवल उन याचिकाकर्ताओं को बिजली कनेक्शन प्रदान करेगा और मीटर लगाने की सुविधा देगा, जो पिछले 15 महीनों में खपत की गई बिजली के लिए प्रतिवादी-यूपीसीएल के पक्ष में 45,000/- रुपये की राशि 45 दिनों की अवधि के भीतर जमा करेंगे। यह भी प्रावधान है कि प्रतिवादी-राज्य और प्रतिवादी आईडीपीएल याचिकाकर्ताओं को बिजली कनेक्शन देने में आड़े नहीं आएंगे। यूपीसीएल मौजूदा बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत उपकरण उपलब्ध कराएगा। आईडीपीएल परिसर में रह रहे संबंधित सभी परिवारों में न्यायालय की इस फैसले का स्वागत किया है।

 
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