



– उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीटू बनाम एम्स ऋषिकेश के मामले में कार्यकारी निदेशक को छ: हफ्तों में फैसला लेने के लिए निर्णय दिया
ब्यूरो ऋषिकेश: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश आलोक कुमार वर्मा ने सीटू (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन उत्तराखंड) बनाम एम्स ऋषिकेश के एक मामले में कार्यकारी निदेशक को छ: हफ्तों में निर्णय लेने के लिए आदेश जारी किया।
एम्स ऋषिकेश में कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का वेतन ना बढ़ाने के कारण कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की लंबित मांग पर 24 दिसंबर को न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा द्वारा सुनवाई करते हुए कार्यकारी निदेशक को छः हफ्तों में निर्णय लेने के लिए आदेश जारी किया।
यूनियन के सदस्यों का कहना है कि एम्स ऋषिकेश की चौथी स्थायी वित्त समिति ने वर्ष 2017 में कर्मचारियों की मांग पर वार्षिक वेतन वृद्धि करने का निर्णय लिया था जिसे तुरंत लागू करते हुए दिया भी गया परंतु वर्ष 2018 से उसको स्वत: रोक दिया गया और अब एम्स ऋषिकेश द्वारा उसे पुनः लागू नहीं किया जा रहा जबकि 5 अगस्त 2023 की 12 वीं स्थाई वित्त समिति ने “एम्स के चौथी स्थायी वित्त समिति के फैसले को समाप्त करने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया” जिससे चौथी समिति के फैसले को लागू करना चाहिए था परंतु एम्स ऋषिकेश द्वारा अभी तक कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय नहीं लिया गया ।
इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की मांग पर कार्यकारी निदेशक को 6 हफ्तों के भीतर निर्णय लेने के लिए आदेश जारी किया।


