
ब्यूरो,ऋषिकेश
चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पर तीन होटलों को सुधार नोटिस जारी किया। जबकि मिलावट की आशंका में खाद्य तेल (सरसों) और पनीर का नमूना लिया, जिसे अधिकृत प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। नमूना फेल होने पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के निर्देश पर विभागीय की टीम ने चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार तीर्थनगरी ऋषिकेश में दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री रोकने के लिए यात्रा रूट के विभिन्न होटल रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारियों के यहां छापेमारी की।
विभागीय टीम ने रायवाला, प्रतीतनगर, गुमानीवाला, श्यामपुर खदरी, नटराज चौक ऋषिकेश, संयुक्त यात्रा बस अड्डा मार्ग पर कार्रवाई की। उपायुक्त खाद्य (मुख्यालय) जीसी कंडवाल ने बताया कि चेकिंग के दौरान होटल और रेस्टोरेंट के किचन, स्टोर के साथ किचन स्टाफ के मेडिकल सर्टिफिकेट पेस्ट कंट्रोल की जांच की गई साथ ही उपयोग में लाई जा रही खाद्य जांच की गई साथ ही उपयोग में लाई जा रही खाद्य सामग्री के बिल भी जांचे। बताया की यात्रा बस अड्डा मार्ग पर स्थित तीन होटलों में मसाले के उपयोग करने की तिथि समाप्त होने और अनियमितता पर सुधार नोटिस जारी किया। बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
टीम में अभिहित अधिकारी देहरादून पीसी जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष सिंह, एफडीए विजिलेंस के योगेंद्र नेगी, संजय सिंह नेगी आदि शामिल रहे।
उधर अपर आयुक्त आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने कहा आज उपायुक्त खाद्य मुख्यालय जीसी कण्डवाल के नेतृत्व में टीम द्वारा देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र के सेलाकुई, हर्बटपुर, धर्मावाला क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी आदि का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत टीम द्वारा पूरे इलाके में सघन निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम द्वारा सबसे पहले सुबह हरबर्टपुर पौंटा रोड़ पर दूध व अन्य खाध पदार्थों के आपूर्तिकर्ता वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें देहराडून से आपूर्ति हो रहे दुग्ध एवम् दुग्ध उत्पादकों की लेवलिंग, कॅडिशन व स्टोरेज की जाँच की गई। मौके पर लाइसेंस तलब किये गये। बिना लाइसेंस के सप्लाई करने पर नोटिस जारी किये गये।