
– ढाई साल बाद तय हुआ किस विभाग की भूमि पर हुआ था यह अतिक्रमण
ब्यूरो,ऋषिकेश
ऋषिकेश-एम्स मार्ग पर आवास विकास कालोनी के मुख्य द्वार के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध धोखे को आखिरकार मंगलवार के रोज नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर ही दिया। ढाई वर्ष पूर्व स्थानीय नागरिकों की ओर से पहली बार नगर निगम प्रशासन को शिकायत की गई थी। अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर हुआ है या लोक निर्माण विभाग की यह तय करने के लिए मामला विभागों और सूचना आयुक्त के यहां घूमता रहा। अब जाकर नागरिकों ने राहत की सांस ली है।
नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा कार्यालय के समीप आवास विकास कालोनी को जाने वाले मुख्य द्वार पर यह अतिक्रमण हो रखा था। जिसे मंगलवार के रोज बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली है।
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अतिक्रमण हटाने को लेकर कब क्या हुआ
इस अतिक्रमण को लेकर स्थानीय नागरि स्टेट बैंक के रिटायर्ड प्रबंधक महेश चिटकारिया और ऊर्जा निगम के रिटायर्ड अधिशासी अभियंता महेंद्र सिंह व अन्य लोग लंबे समय से प्रयास करते रहे। कई चक्कर संबंधित विभागों के काटे गए। महेश चितकारिया ने इस मामले में की गई करवाई और हुई सुनवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवास विकास कालोनी ऋषिकेश के गेट मे वर्षो से काबिज अवैध खोखे को लेकर नगर निगम प्रशासन पिछले ढाई वर्षो से यह निर्णय नहीं कर पा रहा कि यह खोखा किसकी जमीन पर है।
उन्होंने बताया कि हम लोग 01.02.2022 को लिखित शिकायत मे निगम के संज्ञान मे लाये। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुईं।
सूचना के अधिकार मे दिनांक 31.01.2023 को शिकायत पर कार्यवाही की सूचना मांगी परन्तु कोई सूचना नहीं दी गयी।
प्रथम अपील मे पत्रांक 354 /लो.सू.अनु./2023-24 दिनांक 04.05.2023 मे भी लोक सूचना अधिकारी को, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश किया गया कि प्रार्थी को 15 दिन मे सूचना दी जाय। परन्तु कोई सूचना नहीं दी गयी
24.07.2023 को मुख्य सूचना आयोग देहरादून मे मामले को भेजा गया।
26.02 2024 को और 10.04.2024 को सूचना आयुक्त द्वारा लोक सूचना अधिकारी को तुरंत कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश किया
इस अंतराल मे नगर निगम ऋषिकेश द्वारा पत्रांक 3862/निर्माण /2023-24 दिनांक 23.02.2024, पत्रांक 6060/निर्माण /2023-24 दिनांक 27.02.2024 को अधिशासी अधिशासी अभियंता अस्थायी खंड लो .नि.वि.ऋषिकेश पत्र भेज अवैध खोखे को हटवाने हेतु निरिक्षण हेतु लिखा कि खोखे का कुछ भाग लो.नि.वि.की जमीन पर है।
पुनः 2023-24 दिनांक 24 04.2024 को तहसीलदार ऋषिकेश को स्थलीय निरिक्षण हेतु कहा कि बताया जाय यह अवैध खोखा निगम की जमीन पर या लो.नि.वि.की की ज़मीन पर है। उपरोक्त वर्णित पत्रों का जवाब सूचना के अधिकार 2005 मे लोक निर्माण विभाग और तहसीलदार से दिनांक 23.06.2024 को मांगा गया।
तहसील के पत्रांक 135/77/सू.का.अधि.2005/2024 dinnk 13.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि सम्बंधित भूमि नगर निगम के क्षेत्र मे आती है। लो.नि.विभाग.के पत्रांक 124/सू .अ.(56/2024) दिनांक 08.07.2024
द्वारा भी सूचित किया कि उनके PWD की ज़मीन मे कोई पक्का निर्माण नहीं है।
ज्ञात रहे कि एक अलग सूचना अधिकार मे उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद देहरादून ने पत्रांक 2118/विविध /आ.वि./2022 दिनांक 28.07.2022 द्वारा नगर निगम को सूचित किया था कि सम्बंधित क्षेत्रीय अभियंता द्वारा स्थलीय निरिक्षण मे पाया कि खोखा नगर निगम की भूमि पर है और तुरंत अतिक्रमण पर कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधितो को आदेशित करने का कष्ट करें।
दिनांक 23.08.2024 को सूचना आयोग मे तहसीलदार ऋषिकेश, अधिशासी अभियंता PWD, नगर निगम अधिशासी अभियंता, लोक सूचना अधिकारी नगर निगम उपस्थित हुऐ और लिखित मे दिया कि उपरोक्त खोखा 27.08.2024 को ध्वस्त कर दिया जायेगा।