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– जिलाधिकारी देहरादून के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने की करवाई
– आरोपी तस्कर के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा चिन्हित की गई थी उसकी अवैध सम्पत्ति
ब्यूरो,ऋषिकेश:
कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र की नशा तस्कर रेखा साहनी की इन अवैध कार्यों से जुटाए गई संपत्ति को जिलाधिकारी देहरादून की ओर से कुर्क करने के आदेश जारी किए गए थे। जिसके अनुपालन में गैंगस्टर रेखा की संपत्ति को तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम ने कुर्क कर दिया। इस महिला के खिलाफ ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में एनडीपीएस और आबकारी सहित अन्य धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज है।
टीम का नेतृत्व कर रहे प्रभारी निरीक्षक ऋषिकेश राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में दून पुलिस की प्रभावी पैरवी से नशा तस्कर रेखा साहनी की अवैध सम्पत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी देहरादून ने आदेश दिये थे। बुधवार को ऋषिकेश पुलिस द्वारा राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में एसएसपी देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों पर कोतवाली ऋषिकेश में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामजद अभियुक्ता रेखा साहनी पत्नी सुरेन्द्र साहनी निवासी चन्द्रेश्वर नगर ऋषिकेश देहरादून लम्बे समय से ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध शराब तथा मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी। उसके खिलाफ संबंधित धारों में करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्त की श्यामपुर ऋषिकेश में अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति लगभग 13 लाख रूपए मूल्य के मकान को चिन्हित किया गया था। जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित करते हुए अभियुक्ता के विरूद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए जिलाधिकारी देहरादून से उक्त अवैध सम्पत्ति के कुर्की के आदेश प्राप्त किये गये थे।
बुधवार को नायब तहसीलदार ऋषिकेश, कोतवाली ऋषिकेश, रायवाला की सयुक्त टीम द्वारा अभियुक्ता रेखा साहनी की श्यामपुर ऋषिकेश में अवैध रूप से अर्जित उक्त सम्पत्ति को कुर्क करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गयी।