



– रायवाला के प्रतीत नगर डांडी में मनीष नामक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
ऋषिकेश,उत्तराखंड:
जनपद देहरादून के थाना रायवाला के अंतर्गत 7 नवंबर 2020 को प्रतीत नगर डांडी में एक युवक मनीष की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला मामले में 4 साल 11 महीने और 3 दिन चली सुनवाई के बाद आया है। न्यायालय ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश पैन्यूली ने बताया कि यह घटना 7 नवंबर 2020 की है। रायवाला के प्रतीत नगर डांडी निवासी मनीष के साथ पड़ोसी अभिषेक उर्फ काकू और अभय उर्फ काली पुत्र अनिल कुमार ने मारपीट की थी। यह मारपीट घर के पास नाली साफ करने के दौरान हुई थी। मनीष की पत्नी नीतू की तहरीर पर रायवाला पुलिस ने 12 नवंबर को मारपीट की धारा में दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा लगा दी थी, बाद में अस्पताल में भर्ती मनीष की 17 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो गई थी। जिस कारण दोनों आरोपियों के खिलाफ तर्ज मामला हत्या में तरमीम कर दिया गया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई करते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई।


