


– ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश
ऋषिकेश, उत्तराखंड:
एलयूसीसी चिटफंड सोसाइटी घोटाले में उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को सीबीआई को सभी जरूरी संसाधन मुहैया करने को कहा है।
उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष व ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने एलयूसीसी चिटफंड सोसाइटी घोटाले जांच के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका दायर की थी। बुधवार को ऋषिकेश प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में याचिका कर्ता आशुतोष शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में उनकी ओर से दायर जनहित याचिका पर सीबीआई से उक्त मामले की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार, श्रीनगर और पौड़ी स्टेशन के हाउस ऑफिसर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दर्ज प्राथमिक सूचना के संबंध में अवगत कराने को कहा था। इस वर्ष 27 जून को मामले से जुड़े सभी जांच अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। न्यायालय को डीएजी ओर से अवगत कराया गया कि 14 मामलों में उत्तराखंड में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि यह मामला तीन से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल देश छोड़कर भाग गया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस और लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है।
याचिका कर्ता आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस मामले में करीब 650 करोड़ रुपए का डाटा न्यायालय के समस्त प्रस्तुत किया गया है। आशुतोष शर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण पर न्यायालय के स्पष्ट आदेश आने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा एजेंट और निवेशकों से मुकदमा लड़ने के लिए चार-चार हजार रुपए की मांग की जा रही है। इस मामले में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मनोज गुसाई, विनोद चौहान, देवेंद्र दत्त बेलवाल, लेखराज भंडारी, सतीश रावत, विनोद पोखरियाल आदि मौजूद रहे।
