



्ऋषिकेश, उत्तराखंड, हरीश तिवारी:
नगर निगम ऋषिकेश की ओर से 5 जनवरी को श्री गंगा सभा ऋषिकेश को आरती के संचालन से संबंधित जो आदेश जारी किया गया था उसे पर उच्च न्यायालय नैनीताल में रोक लगा दी है। श्री गंगा सभा की ओर से नगर निगम के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायालय की ओर से अब इस मामले में 25 मार्च को सुनवाई किया जाना सुनिश्चित किया है। संबंधित आदेश में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि श्री गंगा सभा कि यह जिम्मेदारी होगी कि वह गंगा आरती और उससे जुड़े रीति रिवाज के दौरान त्रिवेणी घाट पर साफ सफाई हाइजीन और एनवायरमेंटल अनुशासन को बनाए रखेंगे।
बता दे की नगर निगम ऋषिकेश की ओर से 5 जनवरी के आदेश में श्री गंगा सभा का रजिस्ट्रेशन समाप्त होने सहित विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख करते हुए श्रीगंगा सभा के खिलाफ आदेश जारी किया गया था। नगर निगम ने अपने आदेश में गंगा सभा को एक सप्ताह के भीतर समस्त कार्य नगर निगम को सौंपने के लिए कहा था। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष जगमोहन सकलानी ने बताया कि सभा की ओर से नियमित रूप से गंगा आरती का संचालन किया जा रहा है। न्यायालय की ओर से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन होगा।
