



– सीबीआई ने 5.69 लाख रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया
देहरादून (उत्तराखंड)
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ इंडिया के 5,69,000 रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले में घोषित अपराधी (पीओ) श्री सतीश कुमार आनंद को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने 05.05.1978 को तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक, सतीश कुमार आनंद और अशोक कुमार सहित तीन आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक ने 1977 के दौरान शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थ और कार्यरत रहते हुए बैंक को धोखा देने के लिए सतीश कुमार आनंद के साथ आपराधिक साजिश रची थी। उक्त बैंक शाखा प्रबंधक ने बिलों के साथ प्रस्तुत जाली रसीद पर एक निजी कंपनी को ऋण दिया, जिसमें गलत तरीके से माल की डिलीवरी दिखाई गई और इसके कारण बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ और आरोपी सतीश कुमार आनंद को 5,69,000 रुपये का आर्थिक लाभ हुआ।
जांच के बाद सीबीआई ने तीनों आरोपियों तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक सतीश कुमार आनंद और अशोक कुमार के खिलाफ सीबीआई, देहरादून के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई, देहरादून के विशेष न्यायाधीश ने 19.06.1985 को दिए फैसले में आरोपी सतीश कुमार आनंद और अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। आरोपी तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक को बरी कर दिया गया। दोषसिद्धि के बाद आरोपी सतीश कुमार आनंद फरार हो गया। सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 30.11.2009 के आदेश में फरार सतीश कुमार आनंद को उद्घोषित अपराधी घोषित किया।


