– विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) पौड़ी की अदालत ने सुनाया फैसला
ब्यूरो पौड़ी:
जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर प्रखंड के अंतर्गत एक राजस्व ग्राम में माह जनवरी वर्ष 2021 में एक नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी पीड़िता के ही रिश्ते के भाई को दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) पौड़ी की अदालत ने दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने प्रदेश सरकार को पीड़िता को पांच लाख का प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 12 जनवरी 2021 में यमकेश्वर तहसील के एक राजस्व क्षेत्र स्थित गांव में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। राजस्व पुलिस ने नाबालिग के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्सों, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिक की तबियत खराब हुई। परिजन उसे अस्पताल ले गए। जहां पता चला कि नाबालिग 7-8 महीने की गर्भवती है। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि गांव के रिश्ते के भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया व यह बात किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। बताया कि 30 जनवरी 2021 में नाबालिग ने शिशु को जन्म दिया। पुलिस ने शिशु का डीएनए विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया। जहां आरोपी और शिशु के डीएनए सेंपल मैच हुए। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी रावत ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया। आरोपी 2021 से जेल में बंद है।
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September 13, 2024