– ऋषिकेश में कई सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से प्रतिबंध लागू
ब्यूरो,ऋषिकेश:
नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे कई विशेष प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्रियों पर एक जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम ऋषिकेश ने केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना को शहर में पूरी तरह लागू कर दिया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक में पेय पदार्थों को पीने व झंडे में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पाइप भी शामिल है।
नगर निगम ऋषिकेश की ओर से आदेश जारी किया गया है। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना को नगर निगम क्षेत्र में एक जुलाई से सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक (75 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक में ईयर बड्स, गुब्बारे, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी व सजावटी सामग्री में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक (पाइप) शामिल हैं। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों पर लपेटे जाने वाली वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट डिब्बी पर पैक फिल्में और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर पर भी प्रतिबंध रहेगा।
नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी के अनुसार नगर निगम के स्तर पर अलग-अलग टीमों का गठन किया जा रहा है, जो सोमवार से ऐसे सभी चिन्हित स्थानों पर जाएगी जहां इस तरह की प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है। क्षेत्र के सभी वेडिंग पॉइंट, टेंट हाउस, मॉल, सरकारी कार्यालय, होटल, धर्मशाला, लॉज आदि के प्रबंधकों को नगर निगम की ओर से जारी की गई इस तरह की रोक को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र की जितने भी व्यापारिक धार्मिक सामाजिक व अन्य संस्थाएं हैं, उनसे भी अपील की जा रही है कि सभी लोग इस तरह के प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपने स्तर पर मदद करें और जन समाज को जागरूक करें।