



– न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मंडल ने जारी किए आदेश
ऋषिकेश: जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल की ओर से 29 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश में नगर पंचायत स्वर्गाश्रम के निवृत्तमान अध्यक्ष माधव अग्रवाल और पूर्व सभासद के पति मुरली शर्मा के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन की ओर से दोनों को नोटिस चस्पा कर जिला बदर कर दिया गया था। इस मामले में माधव अग्रवाल को न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मंडल की ओर से राहत प्रदान की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। 20 दिसंबर को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। संबंधित आदेश में आयुक्त गढ़वाल मंडल ने कहा कि माधव अग्रवाल व मुरली शर्मा के विरुद्ध दर्ज चार मामलों में एक मामला खारिज हो चुका है। दो मामलों में यह दोष मुक्त हो चुके हैं और चौथा मामला अभी विचाराधीन है। माधव अग्रवाल और मुरली शर्मा ने इसे न्याय की जीत बताया है।
