



– आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल ने जारी किया आदेश
ब्यूरो,ऋषिकेश
उत्तराखंड शासन की ओर से तीर्थ नगरी ऋषिकेश को पूरी तरह से मधनिषेध घोषित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पूर्व में यहां के डिपार्टमेंटल स्टोर के जरिए बिकने वाली अंग्रेजी शराब की बिक्री रोक दी गई थी। अब ऋषिकेश से लेकर श्यामपुर तक जितने भी बार लाइसेंस जारी किए गए हैं सबको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। इनका अब अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण नहीं होगा।

आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल की ओर से 25 अप्रैल को जारी आदेश में बताया गया कि ऋषिकेश,नटराज चौक के समीप प्रतीक क्षेत्र, एम्स के समीप प्रति क्षेत्र, आईडीपीएल के समीप प्रति क्षेत्र और श्यामपुर क्षेत्र में जितने भी बार लाइसेंस जारी किए गए थे, उन्हें उत्तराखंड आबकारी नीति 2025 के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ऋषिकेश की 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले करीब 10 बार इस आदेश से प्रभावित हुए हैं। इसी तरह हरिद्वार के हरिद्वार शहर नगर निगम अभिलेख में वर्णित हरिद्वार पंचपुरी क्षेत्र में भी जारी लाइसेंस को निरस्त किया गया है।


