
ब्यूरो,ऋषिकेश
सिल्ला-कुश कल्याण-सहस्त्रताल ट्रेक पर हुये हादसे के मामले में एडवेंचर कंपनी की लापरवाही सामने आई है। कंपनी में ट्रैकिंग की शर्तों को पूरा किए बिना अनुमति दे दी। बुजुर्ग ट्रैकर्स का मेडिकल नहीं कराया गया। साथ गए गाइड्स के पास उचित संसाधन भी नहीं थे। इस मामले में हिमालयन कम्पनी ब्यू एडवेन्चर, उत्तरकाशी ट्रेकिंग कम्पनी के स्वामी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दे की कुछ दिन पूर्व ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्य गए थे। ट्रैक पर हुए हादसे के दौरान नौ ट्रैकर्स की मौत हो गई थी।
इस हादसे के बाद वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनेरी द्वारा अवगत कराया गया कि कुश-कल्याण ट्रेक मे हुयी दुर्घटना,आपदा के सम्बन्ध मे प्रथम दृष्टया हिमालयन कम्पनी ब्यू एडवेन्चर उत्तरकाशी ट्रेकिंग कम्पनी द्वारा ट्रेकिंग सम्बन्धी शर्तो को पूर्ण किये बिना ट्रेकिंग हेतु अनुमति दी गयी। ट्रेकिंग यूनिट एवं रुट/ट्रेक के सम्बन्ध में पुलिस-प्रशासन को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। ट्रेकिंग दल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रेकर्स भी थे, जिनके मेडिकल की कार्यवाही नही की गयी थी। बुजुर्ग व्यक्तियों से कुशकल्याण जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर आवागमन कराया जाना उचित नहीं था, न ही कम्पनी द्वारा ट्रेकर्स के साथ भेजे गये गाईड्स के पास ट्रेकिंग सम्बन्धी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये थे। जिस कारण चार जून की सांय को कुशकल्याण ट्रेक पर मौसम खराब होने कारण आये आंधी-तुफान व ओलावृष्टि से हुयी आपदा में 22 ट्रेकर्स में से नौ की मृत्यु हो गयी।
इस मामले में पुलिस द्वारा पीके शुक्रवार को कोतवाली मनेरी पर समबन्धित ट्रेकिंग कम्पनी हिमालयन कम्पनी ब्यू एडवेन्चर उत्तरकाशी के मालिक के विरुद्ध 304(A)/336 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, अर्पण यदुवंशी द्वारा सभी ट्रेकिंग एंजेन्सियों से अपील की गयी कि उक्त घटना से सबक लेते हुये सभी एजेन्सियां निकट भविष्य में इस ओर गम्भीरता बरतें, ट्रेकिंग सम्बन्धी मानकों के अनुरुप ही ट्रेकर्स की अनुमति प्रदान की जाये, जो लोग ट्रेकिंग की शर्तों को पूरा न कर रहे हो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अनुमति न दी जाये, लापरवाही बरतने वाली ऐजेन्सियों के विरुद्ध कडी कार्रवाई की जायेगी।