जनवाणी ब्यूरो, ऋषिकेश:
न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ऋषिकेश के द्वारा एक मुकदमे में जमानत की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर दो महीने की सजा सुनाई है।
बुधवार के रोज एक मामले की सुनवाई के दौरान एसीजेएम द्वारा जब पूछताछ की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति पूर्व में भी कई मुकदमों में कई आरोपियों की जमानत ले चुका है। इस मामले में उसके द्वारा झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें उसने अवगत कराया की पूर्व में उसने कोई जमानत नहीं ली है। संबंधित व्यक्ति जमानत के पश्चात गायब हो जाता था। न्यायालय ने नाहर सिंह पुत्र जय सिंह निवासी पूरनपुर, सलाहपुर, जनपद हरिद्वार को दो माह का साधारण कारावास और 500 रूपए दंड की सजा सुनाई। जमानत देने पर दो महीने की सजा
ब्यूरो,ऋषिकेश:
न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ऋषिकेश के द्वारा एक मुकदमे में जमानत की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर दो महीने की सजा सुनाई है।
बुधवार के रोज एक मामले की सुनवाई के दौरान एसीजेएम द्वारा जब पूछताछ की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति पूर्व में भी कई मुकदमों में कई आरोपियों की जमानत ले चुका है। इस मामले में उसके द्वारा झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें उसने अवगत कराया की पूर्व में उसने कोई जमानत नहीं ली है। संबंधित व्यक्ति जमानत के पश्चात गायब हो जाता था। न्यायालय ने नाहर सिंह पुत्र जय सिंह निवासी पूरनपुर, सलाहपुर, जनपद हरिद्वार को दो माह का साधारण कारावास और 500 रूपए दंड की सजा सुनाई।
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December 11, 2024