


– ऋषिकेश में आरक्षण को लेकर वर्ष 2018 को जारी की गई सूची में कोई परिवर्तन नहीं, उठे सवाल- जब नियमावली में परिवर्तन तो सूची में क्यों नहीं
ऋषिकेश (हरीश तिवारी):
नगर निगम ऋषिकेश में मेयर की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित घोषित होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत आने वाले सभी 40 वार्डों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि शासन की ओर से जब निकायों में आरक्षण को लेकर नियमावली की परिवर्तित कर दी गई है तो वार्डों में यह लागू क्यों नहीं की गई। क्योंकि ऋषिकेश में वर्ष 2018 – 2024 के लिए वार्डों में जो आरक्षण की सूची जारी की गई थी वह इस वर्ष इसी सूची को जारी कर दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि 13 दिसंबर को जारी गई इसी सूची में आरक्षित वार्ड को ऊपरी क्रम में लिया गया है।

जिलाधिकारी देहरादून की ओर से 13 दिसंबर 2024 को जारी की गई ऋषिकेश नगर निगम में वार्डों के आरक्षण की सूची के अनुसार सामान्य व अन्य वर्ग की महिलाओं के लिए 14 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। 5 वार्ड अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 वार्ड आरक्षण की सूची में शामिल हुए हैं। जबकि 21 वार्ड को अनारक्षित घोषित किया गया है। 10 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए दो-दो वार्डो में आरक्षण जारी किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए तीन और पिछड़ा वर्ग के लिए दो वार्ड में आरक्षण जारी किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशित की गई संबंधित सूचना की अवधि से 7 दिन के भीतर जो भी व्यक्ति सुझाव या आपत्ति दर्ज कराएगा इस पर सुनवाई होगी।
निकाय चुनाव 2018 के लिए जिला प्रशासन की ओर से आरक्षण की जो सूची जारी की गई थी वर्तमान में जारी सूची में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार वत्स ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कर दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ऋषिकेश के वार्डों में आरक्षण को लेकर वर्ष 2018 की पुनरावृत्ति की गई है। किसी भी एक वार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नियमावली में परिवर्तन किया गया है तो आरक्षण में परिवर्तन क्यों नहीं किया गया है।
