




– ऋषिकेश निवासी योगेश शर्मा की याचिका पर न्यायालय ने सरकार से मांगा था जवाब
ब्यूरो ऋषिकेश: उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पूर्व उत्तराखंड निकाय चुनाव आरक्षण नियमावली 2024 में सरकार द्वारा 50% आरक्षण के उल्लंघन का आरोप उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका में लगाया गया है। 31 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जबाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है।
याचिकाकर्ता ऋषिकेश निवासी योगेश शर्मा के अनुसार इस मामले में आरक्षण की कुल सीमा 50% निश्चित है, लेकिन उत्तराखंड में 11 निकायों में से 6 सीट आरक्षित होने से नियमावली के अनुसार 50% की सीमा का उल्लंघन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने के साथ ही जहां आरक्षण प्रतिशत के हिसाब से होना चाहिए था उसे संख्या में निर्धारित कर दिया गया। जिसे उन्होंने न्यायालय में चुनौती दी है 8 जनवरी को उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई होगी।

